4 आरोपियों में से एक को राहत, आजीवन कारावास के बदले मिली 10 साल की सजा; SC बोला- अपराध स्थल के पास मौजूदगी मात्र से हत्या का आरोप नहीं

नई दिल्ली। हत्या के एक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पहले 4 लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी लेकिन अब मामले में नया मोड़ आ गया है। मिली जानकारी के अनुसार, आजीवन कारावास की सजा पाने वाले एक व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट ने राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने उसे गैर इरादतन हत्या का दोषी ठहराते हुए उसकी आजीवन कारावाल की सजा को 10 साल की जेल की सजा में बदल दिया है।

न्यायमूर्ति बी आर गवई और न्यायमूर्ति पी एस नरसिम्हा की पीठ ने ट्रायल कोर्ट और तेलंगाना उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों को रद्द करते हुए कहा, वास्तव में, दोनों अदालतों ने अधिनियम की धारा 34 के तहत ए 3 (अभियुक्त संख्या 3) के खिलाफ केवल अपराध स्थल के पास उसकी उपस्थिति और अन्य आरोपियों के साथ उसके पारिवारिक संबंधों के आधार पर यांत्रिक रूप से एक निष्कर्ष निकाला है।

चश्मदीदों के बयानों की जांच करने के बाद, अदालत ने कहा कि यह तर्क देना संभव नहीं है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के साथ चश्मदीदों के बयानों के आलोक में ए3 का इरादा मृतक की हत्या करने का रहा होगा और वह ऐसा कर सकता है। आईपीसी की धारा 302 के तहत दोषी नहीं ठहराया जाएगा।

पीठ ने कहा, जिन संचयी परिस्थितियों में ए3 को अपराध में भाग लेते देखा गया, उससे स्पष्ट रूप से संकेत मिलता है कि दो स्पष्ट कारणों से उसका मृतक की हत्या करने का कोई इरादा नहीं था।

अन्य सभी आरोपियों ने शुरू में A1 द्वारा इस्तेमाल की गई कुल्हाड़ी ली थी और इस हथियार से हमले में योगदान दिया था, A3 ने किसी भी समय कुल्हाड़ी का उपयोग नहीं किया था।

दूसरा, A3 के हाथ में केवल एक पत्थर था और वास्तव में, कुछ गवाहों ने कहा कि उसने केवल हस्तक्षेप करने और हमले को रोकने की कोशिश करने पर धमकी दी थी। इन परिस्थितियों में, हम मानते हैं कि A3 का मृतक की हत्या करने का कोई सामान्य इरादा नहीं था।

इसके अतिरिक्त, इस बात का कोई सबूत नहीं है कि A3 अन्य अभियुक्तों के साथ एक सामान्य इरादे का सबूत देने के लिए आया था।

इसमें कहा गया है कि भले ही A3 का हत्या करने का सामान्य इरादा नहीं रहा हो, फिर भी, हमले में उसकी भागीदारी और पत्थर चलाना निश्चित रूप से उसे उस अपराध के लिए दोषी बनाता है जो उसने किया है। जबकि हम ए3 को आईपीसी की धारा 34 के साथ पढ़ी गई धारा 302 के तहत अपराध से बरी करते हैं, वह आईपीसी की धारा 304 भाग II के तहत अपराध के लिए उत्तरदायी है।

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