कोयला घोटाले मामले में जेल में बंद आइएएस रानू साहू की जमानत याचिका छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने किया खारिज

बिलासपुर। कोयला घोटाला मामले में जेल में बंद निलंबित आइएएस रानू साहू की जमानत याचिका को छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है। बीते महीने सुनवाई के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था।

जस्टिस नरेंद्र कुमार व्यास के सिंगल बेंच में उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई हुई थी। आइएएस रानू साहू पर ईडी ने कोयला घोटाला में शामिल होने का आरोप लगाया है,। जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। रायपुर के केंद्रीय जेल में बंद है। इस कार्रवाई के बाद राज्य सरकर ने उन्हें सेवा से निलंबित कर दिया है।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने रानू साहू को जुलाई 2023 में हिरासत में लिया था। ईडी की ओर से उन पर कथित कोयला घोटाले में शामिल होने का आरोप है। इससे पहले सुनवाई के दौरान इसी केस में कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव समेत 9 आरोपी फिर से कोर्ट में पेश नहीं हुए। जेल में बंद आरोपियों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ऑनलाइन पेशी हुई। इनके कोर्ट में गैरहाजिर रहने पर ईडी के वकील ने आपत्ति जताई तो जेल प्रशासन की ओर से फोर्स की कमी का हवाला दिया गया।

9 आरोपियों को फिर से नोटिस

ईडी के वकील सौरभ पांडेय ने बताया कि मामले में आरोपी विधायक देवेंद्र यादव और पूर्व विधायक चंद्रदेव राय समेत 9 लोगों को कोर्ट ने फिर से नोटिस जारी किया है। इनमें कांग्रेस नेता आरपी सिंह, विनोद तिवारी, रोशन सिंह, पीयूष साहू, नारायण साहू, मनीष उपाध्याय भी शामिल हैं।

कोयला घोटाले केस में जेल में बंद सौम्या चौरसिया, आइएएस समीर बिश्नोई, रानू साहू और सूर्यकांत तिवारी समेत अन्य आरोपियों को कोर्ट में पेश होना था। मामले से जुड़े आरोपी पिछली तीन सुनवाई से कोर्ट में हाजिर नहीं हो रहे हैं, ना ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ रहे हैं।

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