फर्जी दस्तावेज मामला कलकत्ता हाईकोर्ट को ही ट्रांसफर, सुनवाई पूरी करने का निर्देश

नई दिल्ली : फर्जी दस्तावेज मामले को सुप्रीम कोर्ट ने वापस कलकत्ता हाईकोर्ट ट्रांसफर कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाईकोर्ट को मामले की सुनवाई तय समय में पूरी करने का निर्देश दिया है।

मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पांच जजों की पीठ ने तीन हफ्तों में मामले की सुनवाई पूरी करने का निर्देश दिया। तीन हफ्ते बाद सुप्रीम कोर्ट मामले पर फिर सुनवाई करेगा। इससे पहले 27 जनवरी को मामले पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने डिविजन बेंच के आदेश पर रोक लगाते हुए सीबीआई से मामले की जांच करने को कहा था।

दरअसल पश्चिम बंगाल में मेडिकल कॉलेज एडमिशन में आरक्षित वर्ग में एडमिशन के लिए फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल करने का मामला सामने आया था। इस पर कलकत्ता हाईकोर्ट के जज अभिजीत गंगोपाध्याय ने मामले की जांच सीबीआई से कराने का निर्देश दिया था।

हालांकि कलकत्ता हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच के जज सोमेन सेन ने जज अभिजीत गंगोपाध्याय के आदेश पर रोक लगा दी थी। इसके बाद जज अभिजीत गंगोपाध्याय ने जज सोमेन सेन पर एक राजनीतिक पार्टी का पक्ष लेने का आरोप लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट से दखल की अपील की थी।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button

This will close in 20 seconds