पूर्व राकांपा सांसद की 315 करोड़ रुपये की संपत्ति अटैच, बैंक धोखाधड़ी मामले में ईडी ने की कार्रवाई

नई दिल्ली : ईडी ने पूर्व राकांपा सांसद ईश्वरलाल शंकरलाल जैन लालवानी, उनके परिवार और औद्योगिक समूह के खिलाफ बैंक धोखाधड़ी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच के तहत 315 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति अटैच की है। जिन संपत्तियों को अटैच किया गया है, उनमें जमीन के प्लॉट, पवन चक्कियां, चांदी और हीरे के आभूषण तथा निवेश के दस्तावेज शामिल हैं।

ईश्वरलाल लालवानी कौन हैं?

ईश्वरलाल लालवानी महाराष्ट्र से राज्यसभा के पूर्व सदस्य हैं। वह राजमल लखीचंद ज्वैलर्स प्राइवेट लिमिटेड, आरएल गोल्ड प्राइवेट लिमिटेड और मनराज ज्वैलर्स सहित अन्य के प्रमोटर हैं।

ईडी ने क्या कहा?

ईडी ने कहा कि उसने बैंक धोखाधड़ी मामले में कुल 315.60 करोड़ रुपये मूल्य की पवनचक्की, चांदी तथा हीरे के आभूषण, निवेश के दस्तावेज और भारतीय मुद्रा के अलावा जलगांव, मुंबई, ठाणे, सिलोड (महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में) और कच्छ (गुजरात) में 70 अचल संपत्तियां अटैच करने के लिए शुक्रवार को अस्थायी आदेश जारी किया था। यह अस्थायी आदेश मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम कानून (पीएमएलए) के तहत जारी किया गया था।

एजेंसी ने बेनामी संपत्ति को खरीदने का लगाया आरोप

एजेंसी ने आरोप लगाया कि अटैच की गईं संपत्तियों में ईश्वरलाल शंकरलाल जैन लालवानी, मनीष ईश्वरलाल जैन लालवानी और अन्य द्वारा खरीदी गई बेनामी संपत्ति भी शामिल है। पीएमएलए का यह मामला सीबीआइ द्वारा दर्ज तीन प्राथमिकियों से संबंधित है, जिनमें आरोप लगाया गया है कि इन कंपनियों और उसके निदेशक/प्रवर्तक ने भारतीय स्टेट बैंक को गलत तरीके से 352.49 करोड़ रुपये से अधिक का नुकसान पहुंचाया।

कर्ज लेने के लिए दी फर्जी वित्तीय जानकारियां

ईडी ने आरोप लगाया कि प्रवर्तकों ने कर्ज लेने के लिए फर्जी वित्तीय जानकारियां दीं। एजेंसी ने इस मामले में अगस्त में छापेमारी की थी। ईडी ने तब दावा किया था कि मुख्य होल्डिंग कंपनी राजमल लखीचंद जलगांव पार्टनरशिप कंपनी के बहीखातों में फर्जी लेनदेन जैसी कई विसंगतियां पाई गई हैं।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button

This will close in 20 seconds