नई गाड़ी के इंश्योरेंस पर भी कर सकते हैं पैसे की बचत, ऐसे उठाएं नो क्लेम बोनस का फायदा

नई दिल्ली : अगर आप नई गाड़ी लेने का विचार कर रहे हैं तो उसके इंश्योरेंस पर आप पुरानी गाड़ी के नो क्लेम बोनस का फायदा ले सकते हैं। इसके जरिए आप नई गाड़ी के इंश्योरेंस पर भी काफी पैसे बचा सकते हैं।

नई गाड़ी के इंश्योरेंस पर कैसे लें एनसीबी का फायदा?

इंश्योरेंस नियामक आईआरडीएआई  की वेबसाइट के मुताबिक, अगर इंश्योरेंस कराने वाली पार्टी के पास नो क्लेम बोनस का सर्टिफिकेट है और गाड़ी नहीं है तो वह नई कार के इंश्योरेंस पर पहले से मौजूद एनसीबी  का फायदा ले सकते हैं।

कब मिलता है एनसीबी?

जब भी कोई व्यक्ति अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस खरीदता है और उस वर्ष कोई क्लेम नहीं फाइल करता है तो उसे एनसीबी यानी नो क्लेम बोनस का फायदा मिलता है। वहीं, अगर क्लेम फाइल कर देता है तो उसे नो क्लेम बोनस का फायदा नहीं मिलता है। नियमों के मुताबिक, ये इंश्योरेंस के प्रीमियम का 20 प्रतिशत से लेकर 50 प्रतिशत तक हो सकता है।

कैसे नो क्लेम बोनस को कराएं ट्रांसफर?

अगर आप पॉलिसी रिन्यूएबल के समय अपनी इंश्योरेंस कंपनी को बदलना चाहते हैं तो भी आप आसानी से एनसीबी को ट्रांसफर कर सकते हैं। इसके लिए आपको मौजूदा इंश्योरेंस कंपनी से एनवीनीकरण नोटिस के रूप में प्राप्त एनसीबी का प्रमाण प्रदान करना आवश्यक होगा। एनसीबी का फायदा लेने के लिए आपको समय पर इंश्योरेंस पॉलिसी को रिन्यू कराते रहना चाहिए।

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