यूएएन से आधार को लिंक कराना है जरूरी, जानें स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस

नई दिल्ली : पीएफ अकाउंट में अकाउंट धारक के साथ कंपनी को भी योगदान करना होता है। अगर कभी कोई कंपनी योगदान नहीं करती है तो सरकार उससे इंप्लॉई कम रिटर्न (ECR) चालान लेती है। इसके अलावा अब सरकार ने ईपीएफओ अकाउंट (EPFO Account) को आधार कार्ड (Aadhaar Card) से लिंक करना अनिवार्य कर दिया है। ऐसे में आपको यह जरूर जान लेना चाहिए कि आपका पीएफ अकाउंट आधार से लिंक है या नहीं।

स्टेटस कैसे चेक करें

आपको सबसे पहले ईपीऍफ़ओ  के पोर्टल पर जाना होगा।

इसके बाद आप यूएएन नंबर और पासवर्ड की मदद से लॉग-इन करें।

लॉग-इन होने के बाद आपको मैनेज टैब पर जाकर केवाईसी के ऑप्शन को सिलेक्ट करना है।

अब आप वेरीफाईड डॉक्यूमेंट टैब पर क्लिक करें।

अगर आपको स्क्रीन पर आधार की जानकारी दिखती है तो इसका मतलब है कि आपका आधार कार्ड लिंक है। वहीं, अगर जानकारी नहीं है तो आपको आधार कार्ड को लिंक करना होगा।

कैसे करें लिंक

आपको ईपीएफओ के अधिकारिक पोर्टल पर जाकर यूएएन नंबर और पासवर्ड के जरिये लॉग-इन करना होगा।

अब आप   यूएएन नंबर दर्ज करें।

इसके बाद आपके रजिस्टर्ड फोन नंबर पर ओटीपी आएगा।

ओटीपी दर्ज करके आपको उसे वेरीफाई करना होगा।

इसके बाद आप अपने आधार से जुड़ी जानकारी को भरें।

अब आपके पंजीकृत ईमेल आईडी (E-Mail ID) और फोन पर ओटीपी (OTP) आएगा।

आप जैसे ही ओटीपी को वेरिफाई करते हैं आपका आधार यूएएन से लिंक हो जाएगा।

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