महाराष्ट्र में विधायकों की अयोग्यता पर CJI की स्पीकर को फटकार, 4 महीने हो गए; आपने कोई फैसला नहीं लिया

नईदिल्ली। महाराष्ट्र में शिंदे गुट के विधायकों की अयोग्यता से संबधित याचिका पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने विधानसभा के स्पीकर को फटकार लगाई है. उन्होंने कहा है कि स्पीकर को उचित समय के भीतर निर्णय लेने का निर्देश दिया गया था. शिकायत यह है कि चार महीने बीत जाने के बावजूद स्पीकर ने निर्णय के लिए कोई कदम नहीं उठाया है. 11 मई के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद स्पीकर ने अब तक विधायकों की अयोग्यता पर कोई निर्णय नहीं लिया.

कोर्ट ने मांगी समय सीमा
सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र स्पीकर से मामले के निपटारे को लेकर टाइमलाइन मांगी है. कोर्ट ने दो हफ्ते में समय सीमा मांगी है. CJI डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा, ये मामला अनिश्चितकाल तक नहीं चल सकता. स्पीकर को अयोग्यता पर फैसला करना होगा. स्पीकर को सुप्रीम कोर्ट की गरिमा का पालन करना होगा. जानकारी के लिए बता दें कि उद्धव ठाकरे गुट ने एकनाथ शिंदे और उनके गुट के विधायकों की अयोग्यता पर स्पीकर को जल्द फैसला करने के निर्देश देने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है.

सीजेआई ने नाराजगी जताते हुए कहा कि ऐसा लगता है कि कुछ नहीं हुआ है. स्पीकर को सुप्रीम कोर्ट की डिग्निटी का तो ख्याल रखना चाहिए था. कोर्ट ने फैसला दिया था. सीजेआई ने कहा कि आप यह नहीं कह सकते कि मैं इसे उचित समय पर सुनूंगा. आपको तारीखें देते रहना होगा.

अदालत के आदेश के अनुसार स्पीकर को उचित समयावधि के भीतर कार्यवाही पर निर्णय लेने की आवश्यकता है. कोर्ट ने कहा कि हम संवैधानिक शक्ति का उपयोग करके जारी किए गए निर्देशों के प्रति सम्मान और गरिमा की उम्मीद करते हैं. अब हम निर्देश देते हैं कि कार्यवाही पूरी करने के लिए एक समय सीमा निर्धारित करते हुए स्पीकर द्वारा एक सप्ताह के भीतर प्रक्रियात्मक निर्देश जारी किए जाएंगे.

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