हरियाणा व बिहार के दो गांजा तस्करों को 10 साल की जेल, एक लाख रुपये का अर्थदंड

कबीरधाम : जिला न्यायालय ने दो गांजा तस्करों को 10 साल की जेल व एक लाख रुपये का अर्थदंड की सजा सुनाई है। यह फैसला न्यायालय, विशेष न्यायाधीश (एनडीपीएस एक्ट) एडीजे पंकज शर्मा ने दिया है। इस मामले में मुख्य आरोपी राजेंद्र झिमर (49) निवासी सिरसल, थाना पुंडरी, जिला कैथल (हरियाणा) व राजकुमार यादव (60) निवासी कनोखर, थाना मनीगाछी, जिला मधुबनी-दरभंगा(बिहार) है।

मिली जानकारी अनुसार, इन दोनों आरोपियों द्वारा मोटरसाइकिल क्रमांक डीएल 08, एसएएल 1014 के पीछे अलग से चैंबर बनाकर 29.310 किलो गांजा का परिवहन कर रहे थे। आरोपियों को चिल्फी थाना पुलिस ने 2 अगस्त 2021 को गिरफ्तार किया। इसके बाद पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट का मामला दर्ज कर कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने दोनों आरोपी को जेल भेज दिया।

जब से दोनों आरोपी जेल में भेजे गए है, तब से इन्हें जमानत का लाभ नहीं मिला है। ये 2 अगस्त 2021 से अब तक जेल में ही बंद है। करीब दो साल चली सुनवाई बाद कोर्ट ने दोनों आरोपियों को  स्वापक औषधियां तथा मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम (एनडीपीएस एक्ट) के तहत 10-10 साल की कठोर कारावास व एक-एक लाख रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड अदा नहीं करने पर एक-एक वर्ष का अतिरिक्त कठोर कारावास की सजा भुगतना होगा।

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