हाथियों के अधिग्रहण मामले में मद्रास हाईकोर्ट का फैसला, एकल पीठ द्वारा पारित आदेश पर लगाई अंतरिम रोक

तमिलनाडु : तमिलनाडु में निजी व्यक्ति और धार्मिक संस्थान में हाथियों का अधिग्रहण नहीं करने वाले मामले पर मद्रास हाई कोर्ट का आदेश आया है। मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरै पीठ ने एकल पीठ द्वारा पारित आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है। इससे पहले कोर्ट ने हिंदू धार्मिक और धर्मार्थ बंदोबस्ती (एचआर एंड सीई) विभाग के सचिव को निर्देश दिया था कि वे तमिलनाडु के सभी मंदिरों को निर्देश जारी करें कि वे और कोई हाथी का अधिग्रहण न करें।

पीठ ने अंतरिम आदेश पारित किया

एकल पीठ के आदेश को चुनौती देने वाली एचआर और सीई विभाग के प्रधान सचिव की याचिका पर सुनवाई करते हुए एक खंडपीठ ने अंतरिम आदेश पारित किया है। अपील में कहा गया कि विभाग उस मामले में प्रतिवादी नहीं था जहां आदेश पारित किया गया था।

हाथियों के साथ होता था दुर्व्यवहार

इसी साल फरवरी में, एकल पीठ ने एचआर और सीई विभाग के सचिव को निर्देश दिया था कि वे राज्य के सभी मंदिरों को निर्देश जारी करें कि वे अब और हाथियों का अधिग्रहण न करें।

ऐसा देखा जा रहा था कि कई मंदिरों में, हाथियों को बिल्कुल अस्वीकार्य परिस्थितियों में रखा जा रहा है। पहली बेंच ने निर्देश दिया था कि निजी व्यक्तियों या धार्मिक संस्थानों में हाथियों का और अधिक अधिग्रहण नहीं किया जाना चाहिए। इसे पूरी तरह से सख्ती से लागू किया जाना चाहिए।

सरकारी पुनर्वास शिविरों में स्थानांतरित किया जाए

कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि अब समय आ गया है कि यह निर्णय लिया जाए कि ऐसे सभी हाथी जो मंदिर और निजी स्वामित्व वाले दोनों स्थानों में कैद में हैं, सरकारी पुनर्वास शिविरों में स्थानांतरित किया जाना चाहिए।

एकल पीठ ने कहा कि पर्यावरण और वन विभाग के सचिव इस संबंध में मानव संसाधन और सीई विभाग के सचिव के साथ समन्वय कर सकते हैं।

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