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ED की कार्रवाई : BJP सरकार के दबाव में दर्ज किए थे प्रकरण, बैंगलुरू पुलिस ने हटाई धाराएं : CM भूपेश

Chhattisgarh June 17, 2023 रिपोर्टर: Javed Akhtar
ED की कार्रवाई : BJP सरकार के दबाव में दर्ज किए थे प्रकरण, बैंगलुरू पुलिस ने हटाई धाराएं : CM भूपेश

ED की कार्रवाई : BJP सरकार के दबाव में दर्ज किए थे प्रकरण, बैंगलुरू पुलिस ने हटाई धाराएं : CM भूपेश

रायपुर। छत्तीसगढ़ में कथित कोयला घोटाला और ED की कार्रवाई पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि बैंगलुरू में जो पूर्व प्रकरण दर्ज की गई थी, वो तत्कालीन भाजपा सरकार के दबाव में की गई थी. इस मामले में बैंगलुरू पुलिस की जांच के बाद जो मामला दर्ज किया था उससे सब साफ हो गया है. धारा 120 बी और 384 को बैंगलुरू पुलिस ने अवैधानिक पाया है और अब यह धारा हटा दिया गया है।

दरअसल, कर्नाटक पुलिस ने छत्तीसगढ़ के व्यवसायी सूर्यकांत तिवारी के विरुद्ध बैंगलुरू के न्यायालय में चार्जशीट दाखिल की है. कर्नाटक पुलिस ने दायर चार्जशीट में आईपीसी की धारा 120 बी और 384 को हटा दिया है, जबकि ईडी द्वारा बैंगलुरू के कादूगोड़ी वाइट फील्ड थाना में जुलाई 2022 में जो एफआईआर दर्ज कराई गई थी उसमें जांच के दौरान धारा 384 जोड़ी गई थी।

उक्त आपराधिक प्रकरण में धारा 120 बी और 384, पीएमएलए के अंतर्गत आती है. इन्हीं धाराओं के आधार पर सितंबर 2022 में ईडी ने सूर्यकांत तिवारी एवं अन्य के विरुद्ध मामला दर्ज किया था और बाद में अन्य लोगों की गिरफ्तारियां हुईं थी.

ईडी की कार्रवाई हो सकती है कमजोर !

उल्लेखनीय है कि सर्वोच्च न्यायालय के परिप्रेक्ष में ऐसे आपराधिक प्रकरण जिसके आधार पर पीएमएलए के प्रकरण पंजीबद्ध होते हैं, अगर उक्त प्रकरण से दर्शाये गये अपराधों को हटा लिया जाता है तो पीएमएलए के अपराध का कोई औचित्य नहीं रहता है!

इस परिप्रेक्ष्य में कई प्रकरणों में उच्च न्यायालयों ने और पीएमएलए की विशेष अदालतों ने पीएमएलए के अंतर्गत दर्ज अपराधिक प्रकरणों को समाप्त किया है. इससे साफ है कि छत्तीसगढ़ में कोल परिवहन मामले ने ईडी ने जो मामला दर्ज किया है अब वह काफी कमजोर हो सकता है! ईडी की ओर से दर्ज कोल परिवहन केस में यहां हुई गिरफ्तारियों में आरोपियों को बड़ी राहत मिल सकती है!

 

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