रायपुर : छत्तीसगढ़ के 65 लाख बिजली उपभोक्ताओं के लिए राहत भरी खबर है. दरअसल, अब बिजली बिल लेट जमा करने पर पूरे महीने का सरचार्ज नहीं, बल्कि जितने दिन लेट होगा, उतने ही दिन का जुर्माना लगेगा. जी हां बिल्कुल सही पढ़ा आपने. बता दें कि पहले बिल जमा करने में 1-2 दिन की भी देरी होने पर पूरे महीने का 1.5 प्रतिशत विलंब शुल्क वसूला जाता था. यानी कि 4000 रुपये के बिल पर 1 दिन भी लेट होने पर 60 रुपये जुर्माना लगता था. लेकिन अब नए नियम के तहत यह व्यवस्था बदल दी गई है.
नए नियम में क्या है ?
नए नियम के तहत अब 0.04 प्रतिशत प्रतिदिन के हिसाब से विलंब शुल्क लगेगा. इसका मतलब 4000 रुपये के बिल पर 1 दिन का विलंब होने पर सिर्फ 1.60 रुपये और एक महीने लेट होने पर 48 रुपये ही लगेंगे. इससे बिजली उपभोक्ताओं को काफी राहत मिलेगी, खासकर उन लोगों को जिनका बिल एक-दो दिन लेट हो जाता था और उन्हें पूरे महीने का जुर्माना भरना पड़ता था.
स्मार्ट मीटर और एडवांस छूट में बदलाव
इसके साथ ही स्मार्ट मीटर को लेकर भी बड़ा अपडेट है. स्मार्ट मीटर में अब मैन्युअल रीडिंग बंद हो गई है. अब हर आधे घंटे में डेटा सीधे सर्वर पर जाएगा और ऑटोमेटिक बिल बनेगा. इससे बिलिंग में पारदर्शिता आएगी और मानवीय त्रुटि की संभावना भी खत्म होगी.
वहीं एडवांस में बिल जमा करने वाले उपभोक्ताओं के लिए एक झटका भी है. बताते चलें कि, पहले एडवांस में बिल जमा करने पर 1.25 प्रतिशत की छूट मिलती थी, जिसे अब घटाकर 0.75 प्रतिशत कर दिया गया है. यानी कि एडवांस भुगतान पर मिलने वाला फायदा अब कम हो गया है.