गूगल समेत 19 कंपनियां नए नियमों के अधीन, इंटरनेट को ज्यादा सुरक्षित बनाने की जिम्मेदारी पर बनाया कानून

ब्रूसेल्स : फेसबुक, एपल का एप स्टोर, अमेजन का मार्केट प्लेस, अलीबाबा का अली एक्सप्रेस आदि 19 टेक कंपनियां अब यूरोपीय संघ (ईयू) के नए ऑनलाइन सामग्री नियमों के अधीन लाई जा रही हैं। इसके लिए डिजिटल सर्विसेज एक्ट (डीएसए) बनाया गया है। इसमें 4.50 करोड़ से अधिक मासिक यूजर्स संख्या वाली टेक कंपनियों को रखा जाएगा।

यूरोपीय संघ के उद्योग प्रमुख थियरी ब्रेटन ने मंगलवार को बताया कि यह नियम अगस्त से लागू हो रहे हैं। नियमों के तहत कंपनियों को अपनी रिस्क मैनेजमेंट रिपोर्ट, बाहरी व स्वतंत्र ऑडिटिंग, डाटा की अधिकारियों व अध्ययनकर्ताओं से शेयरिंग, आदि करनी होगी। कंपनी को आचरण संहिता भी बनानी होगी। माना जा रहा है कि यह 19 ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और सर्च इंजन नए नियमों से ज्यादा जवाबदेह बनेंगे। ब्रेटन के अनुसार समय के साथ इन प्लेटफॉर्म की प्रासंगिकता बढ़ी है, इसलिए इंटरनेट को सुरक्षित बनाने के लिए इन्हें अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। यह नियम मील का पत्थर साबित होंगे। माना जा रहा है कि 5 और कंपनियां भी नये नियमों के दायरे में लाई जा सकती हैं।

19 में यह कंपनियां भी शामिल

मेटा की इंस्टाग्राम, अल्फाबेट की गूगल मैप्स, गूगल प्ले, गूगल सर्च, गूगल शॉपिंग, यूट्यूब, लिंक्डइन, पिनट्रेस्ट, स्नैपचैट, टिकटॉक, ट्विटर, विकिपीडिया, माइक्रोसॉफ्ट की बिंग, जालैंडो, बुकिंग डॉट कॉम आदि को नियमों के दायरे में लाया जा रहा है। इन्हें नियमों के अधीन लाए जाने को लेकर पिछले कुछ वर्षों से तैयारी चल रही थी।

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