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इंस्टाग्राम पर नाबालिग को दोस्ती के जाल में फंसाया : निजी फोटो वायरल करने की धमकी देकर करता रहा ब्लैकमेल, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार

Chhattisgarh June 28, 2026 रिपोर्टर: shailesh
इंस्टाग्राम पर नाबालिग को दोस्ती के जाल में फंसाया : निजी फोटो वायरल करने की धमकी देकर करता रहा ब्लैकमेल, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार

इंस्टाग्राम पर नाबालिग को दोस्ती के जाल में फंसाया : निजी फोटो वायरल करने की धमकी देकर करता रहा ब्लैकमेल, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार

रायपुर। राजधानी रायपुर में सोशल मीडिया के माध्यम से नाबालिग को अश्लील फोटो वायरल करने की धमकी देने के मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), पॉक्सो एक्ट और सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, मामला पुरानी बस्ती थाना क्षेत्र का है। पीड़िता की ओर से दर्ज कराई गई शिकायत में बताया गया कि उसकी नाबालिग पुत्री से इंस्टाग्राम के माध्यम से आरोपी ने संपर्क किया था। बातचीत के दौरान आरोपी ने युवती के निजी फोटो अपने पास हासिल कर लिए। इसके बाद उसने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उन तस्वीरों को पोस्ट कर वायरल करने की धमकी देकर मानसिक रूप से प्रताड़ित करना शुरू कर दिया।

शिकायत मिलते ही पुरानी बस्ती थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए डीसीपी पश्चिम संदीप पटेल, अतिरिक्त डीसीपी पश्चिम राहुल देव शर्मा तथा एसीपी पुरानी बस्ती देवांश सिंह राठौर को मामले की जानकारी दी गई। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर आरोपी की जल्द गिरफ्तारी के लिए विशेष टीम गठित की गई।

विवेचना के दौरान पुलिस ने तकनीकी और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य एकत्रित किए। डिजिटल जांच और साइबर तकनीक की मदद से आरोपी की पहचान सोहेब सिद्दीकी (21 वर्ष), पिता शफीक सिद्दीकी, निवासी वाल्मीकि अंबेडकर आवास, कबीर नगर, रायपुर के रूप में हुई। पर्याप्त साक्ष्य मिलने के बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया।

पूछताछ के दौरान पुलिस ने घटना में प्रयुक्त मोबाइल फोन भी जब्त कर लिया है। पुलिस अब मोबाइल फोन और अन्य इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों की फॉरेंसिक जांच कर रही है, ताकि मामले से जुड़े अन्य तथ्यों का भी पता लगाया जा सके। पुलिस अधिकारियों के अनुसार, आरोपी के खिलाफ बीएनएस, पॉक्सो एक्ट और आईटी एक्ट के प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जा रही है। मामले की विस्तृत विवेचना जारी है।

इस घटना के बाद रायपुर पुलिस ने नागरिकों, विशेषकर अभिभावकों और युवाओं से सोशल मीडिया का सुरक्षित और जिम्मेदारी से उपयोग करने की अपील की है। पुलिस ने कहा है कि यदि किसी भी व्यक्ति को ऑनलाइन धमकी, ब्लैकमेलिंग, अश्लील सामग्री साझा करने की धमकी या किसी अन्य साइबर अपराध का सामना करना पड़े तो इसकी सूचना तुरंत नजदीकी पुलिस थाने या साइबर सेल को दें, ताकि समय रहते उचित कानूनी कार्रवाई की जा सके।

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