समय पर नहीं मिली एयर एम्बुलेंस, मरीज की गई जान : उपभोक्ता आयोग ने कंपनी पर ठोका जुर्माना, पीड़िता को 7.5 लाख रुपये भुगतान का आदेश

बिलासपुर। एयर एम्बुलेंस सेवा में लापरवाही के एक मामले में जिला उपभोक्ता आयोग ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। बिलासपुर की एक महिला की शिकायत पर सुनवाई करते हुए आयोग ने एयर रेस्क्यूअर्स वर्ल्ड वाइड प्राइवेट लिमिटेड को सेवा में कमी का दोषी माना और कंपनी को लाखों रुपये का भुगतान करने का आदेश दिया है।

मामला एक कैंसर पीड़ित मरीज को इलाज के लिए बिलासपुर से दिल्ली एयर एम्बुलेंस के जरिए ले जाने से जुड़ा है। शिकायतकर्ता ने एयर एम्बुलेंस सेवा के लिए कंपनी को 7 लाख 50 हजार रुपये अग्रिम भुगतान किया था। आरोप है कि तय तारीख पर कंपनी ने एयर एम्बुलेंस उपलब्ध नहीं कराई, जिसके कारण मरीज को समय पर दिल्ली नहीं ले जाया जा सका और बाद में उसकी मृत्यु हो गई।

सुनवाई के दौरान आयोग ने उपलब्ध दस्तावेजों, साक्ष्यों और दोनों पक्षों के तर्कों का परीक्षण किया। आयोग ने माना कि कंपनी की ओर से सेवा उपलब्ध कराने में गंभीर कमी रही और उपभोक्ता को आर्थिक व मानसिक क्षति हुई।

आयोग ने कंपनी को 45 दिनों के भीतर 7 लाख 50 हजार रुपये वापस करने, इस राशि पर ब्याज देने तथा मानसिक प्रताड़ना और वाद व्यय के रूप में अतिरिक्त राशि का भुगतान करने का आदेश दिया है।

इस फैसले को उपभोक्ता अधिकारों की दिशा में एक महत्वपूर्ण निर्णय माना जा रहा है। आयोग के इस आदेश ने स्पष्ट संदेश दिया गया है कि सेवा में लापरवाही बरतने वाली कंपनियों को जवाबदेह ठहराया जाएगा।

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