रेल यात्री का कीमती आईफोन मोबाइल चोरी करने वाला शातिर चोर गिरफ्तार

रायपुर : ऑपरेशन “यात्री सुरक्षा” के तहत, मंडल टास्क टीम, रेसुब रायपुर व जीआरपी के साथ संयुक्त रूप से गाड़ी नं 20807 हीराकुण्ड एक्सप्रेस के एसी कोच से रायपुर रेलवे स्टेशन से यात्री का मोबाइल उड़ाने वाले शातिर चोर को एप्पल कंपनी का आईफोन के साथ गिरफ्तार कर धारा 41(1+4)सीआरपीसी, 379 आईपीसी के तहत कार्यवाही किया|
मंडल सुरक्षा आयुक्त रेसुब रायपुर एवम रेल पुलिस अधीक्षक रायपुर के मार्गदर्शन में मंडल टास्क टीम द्वारा जीआरपी से समन्वय कर लगातार यात्री सामानों की चोरी के आरोपियों का पता साजी किया जा रहा है, चोरी में संलिप्त अपराधियों पर सीसीटीवी के माध्यम से नजर रखा जा रहा है, गाड़ी संख्या 20807 हीराकुंड एक्सप्रेस (डाइवर्टेड ट्रेन)से कोच B/1 बर्थ नं 65 से एक यात्री का मोबाइल फोन चोरी होने की शिकायत रेल मदद से सूचना प्राप्त होने पर सीसीटीवी फुटेज देखा गया|
मोबाइल बेचने के फिराक में ग्राहक की तलाश कर रहा था आरोपी
त्वरित कार्यवाही करते हुए मंडल टास्क टीम रायपुर द्वारा आज दिनांक 22-04-23 को समय 11.50 बजे रेसुब पोस्ट रायपुर प्रभारी एम. के. मुखर्जी के नेतृत्व में, मंडल टास्क टीम रेसुब प्रभारी उपनिरीक्षक ए जेड चौधरी, प्र आ. व्ही सी बंजारे ,आ. संदीप गिरी, आ. देवेश सिंह,व जीआरपी थाना रायपुर के सउपनि राजेंद्र सिंह , प्र.आ. व्ही. के. टोप्पो व हमराह स्टाफ के साथ मुखबिर सूचना पर सीसीटीवी फुटेज में दिखे हुलिया का एक व्यक्ति को रायपुर रेलवे स्टेशन के बाहर स्थित सर्व धर्म हनुमान मंदिर के सामने चोरी का मोबाइल बेचने के फिराक में ग्राहक की तलाश करते देख कर घेरा बंदी कर पकड़ा गया|
पूछताछ करने पर अपना नाम पता ओम रतन सिंह वाकरे,पिता – श्री जवाहर सिंह वाकरे उम्र-35 साल, निवासी- ग्राम पथर्री,पोस्ट सिवनी , थाना- मरवाही, जिला- पेंड्रा गौरेला (छ ग) का रहने वाला बताया ,उसके पास 01 नग मोबाइल मिला जिसे दिनांक 21 .04.23 को रायपुर रेलवे स्टेशन में खड़ी गाड़ी संख्या 20807 हीराकुंड एक्सप्रेस (डाइवर्टेड ट्रेन) के एसी बोगी से किसी यात्री का मोबाइल फ़ोन चोरी करना स्वीकार किया
आरोपी के पास से 01 नग आईफोन एप्पल कंपनी का मॉडल 12 मिनी ब्लू रंग का मोबाइल फोन मिला जिसका कीमत 50,000/( पचास हजार रुपया ) उसके कब्जे से बरामद कर जप्त किया गया उक्त आरोपी को गिरफ्तार कर जीआरपी थाना रायपुर पकड़कर लाए जिसके विरुद्ध जीआरपी थाना रायपुर द्वारा अपराध क्रमांक 11/2023 धारा 41(1+4) सीआरपीसी, 379 आईपीसी दिनांक 22.04.23 का मामला पंजीबद्ध कर माननीय न्यायालय रायपुर के समक्ष पेश किया गया।