शराब घोटाला मामले में पूर्व आईएएस निरंजन दास को राहत, सुप्रीम कोर्ट ने शर्तों के साथ दी जमानत

रायपुर : छत्तीसगढ़ के चर्चित शराब घोटाला मामले में रिटायर्ड आईएएस निरंजन दास को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी है. निरंजन पूर्व आबकारी आयुक्त रहे हैं. ईओडब्लू के मुताबिक, निरंजन सिंडिकेट का अहम हिस्सा था.

निरंजन दास पर कमिशन लेने का आरोप

रिटायर्ड आईएएस निरंजन दास, किस जिले में कौन अधिकारी रहेगा, किसकी शराब बिकेगी और किस ब्रांड की सप्लाई होगी, यह सब तय करने का काम निरंजन करता था. इस घोटाले में उसे 30 करोड़ से ज्यादा का कमीशन मिला. सुनवाई के दौरान कोर्ट में ये बताया गया कि, निरंजन ने आबकारी नीति तैयार करने में अहम भूमिका निभाई और उससे कुछ लोगों को फायदा पहुंचाया था.

बता दें कि, अब तक प्रदेश में हुए शराब, कोयला, डीएमएफ और अन्य आर्थिक घोटालों से जुड़े मामलों में 2 निलंबित IAS अधिकारियों और पूर्व आबकारी मंत्री समेत 10 आरोपियों को सुप्रीम कोर्ट राज्य से बाहर रहने की शर्त पर जमानत दे चुका है.

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