रायपुर। डीसीपी (सेंट्रल जोन) के निर्देशन में तेलीबांधा थाना क्षेत्र में एक महिला के साथ कथित छेड़छाड़ और उसके पति से मारपीट के मामले में आरोपी पवन सिंह बघेल को गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा, प्रार्थी को रिपोर्ट वापस लेने के लिए डराने-धमकाने वाले दो अन्य व्यक्तियों के खिलाफ प्रतिबंधात्मक धाराओं के तहत कार्रवाई की गई।
जानकारी के अनुसार, प्रार्थी 28 वर्षीय महिला दिनांक 08 अप्रैल 2026 को अपने पति व मित्रों के साथ तेलीबांधा क्षेत्र स्थित वीआईपी रोड के हायपर क्लब में भोजन करने गई थी। भोजन समाप्त होने के बाद जैसे ही प्रार्थी अपने पति और मित्रों के साथ क्लब से बाहर निकली, उसी समय आरोपी पवन सिंह बघेल उसके पास आया और बुरी नियत से उसका हाथ पकड़कर अपनी ओर खींचने लगा। आरोपी ने अश्लील टिप्पणियां कीं और अभद्र व्यवहार किया।
महिला द्वारा विरोध करने पर आरोपी ने गाली-गलौज शुरू कर दी और इस दौरान प्रार्थी के पति से मारपीट भी की। इस पर प्रार्थी ने थाने में शिकायत दर्ज कराई। शिकायत पर थाना तेलीबांधा में अपराध क्रमांक 167/2026, धारा 296, 74 बीएनएस के तहत मामला दर्ज कर विवेचना शुरू की गई। थाना प्रभारी और वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में पुलिस टीम ने प्रार्थी, उसके पति व अन्य व्यक्तियों से पूछताछ कर आरोपी की पहचान की। जांच के दौरान आरोपी पवन सिंह बघेल, निवासी पहाड़ी पारा आदर्श नगर गुढ़ियारी रायपुर, को गिरफ्तार किया गया। उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की गई।
इस बीच, प्रार्थी की रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद ज्योतिरादित्य सिंह राजपूत और सत्येंद्र कुमार सिंह नामक व्यक्तियों द्वारा महिला को रिपोर्ट वापस लेने के लिए धमकाने का प्रयास किया गया। इसके खिलाफ थाना तेलीबांधा में प्रतिबंधात्मक धाराओं 170, 126, 135(3)1 बीएनएसएस के तहत कार्रवाई की गई। गिरफ्तार मुख्य आरोपी पवन सिंह बघेल पिता शैलेंद्र सिंह बघेल उम्र 38 वर्ष, निवासी पहाड़ी पारा आदर्श नगर थाना गुढ़ियारी रायपुर है। वहीं, प्रतिबंधात्मक धाराओं के तहत कार्रवाई किए गए आरोपी ज्योतिरादित्य सिंह राजपूत पिता कमलेश सिंह उम्र 28 वर्ष, निवासी ग्राम जौंधा थाना गोबरा नयापारा और सत्येंद्र कुमार सिंह पिता शिवाजी सिंह उम्र 36 वर्ष, निवासी रावण थाना गोबरा नयापारा जिला रायपुर हैं।