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छत्तीसगढ़ के 59 अस्पतालों पर गिरी गाज! आयुष्मान योजना के तहत कार्रवाई, 21 हॉस्पिटल पूरी तरह निलंबित

Chhattisgarh April 10, 2026 रिपोर्टर: shailesh
छत्तीसगढ़ के 59 अस्पतालों पर गिरी गाज! आयुष्मान योजना के तहत कार्रवाई, 21 हॉस्पिटल पूरी तरह निलंबित

छत्तीसगढ़ के 59 अस्पतालों पर गिरी गाज! आयुष्मान योजना के तहत कार्रवाई, 21 हॉस्पिटल पूरी तरह निलंबित

रायपुर : छत्तीसगढ़ के 59 अस्पतालों पर राज्य नोडल एजेंसी ने बड़ी कार्रवाई की है. आयुष्मान भारत – प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत रजिस्टर्ड अस्पतालों द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों का पालन न करने के कारण एक्शन लिया गया है. इनमें राजधानी रायपुर, दुर्ग, महासमुंद और गरियाबंद के अस्पताल शामिल हैं.

21 अस्पताल पूरी तरह निलंबित

प्रदेश के 21 अस्पतालों पूरी तरह निलंबित कर दिया है क्योंकि इनके द्वारा एक बार भी आवेदन नहीं किया गया था. वहीं, 12 अस्पतालों को अपनी Hospital Empanelment Module (HEM 2.0) पोर्टल पर अपडेट ना किए जाने के कारण, सवाल के जवाब ना देने या अधूरे उत्तर होने के कारण अगली कार्रवाई तक निलंबित किया गया है. इसके अलावा 26 हॉस्पिटलों पर भुगतान रोकने की कार्रवाई की गई है क्योंकि इनके द्वारा आवेदन अधूरा दिया या प्रस्तुत नहीं किया.

आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2025 थी

राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (NHA) नई दिल्ली के दिशा-निर्देश पर आयुष्मान योजना अंतर्गत रजिस्टर्ड सभी अस्पतालों को HEM 2.0 पोर्टल पर अपनी जानकारी अपडेट कर जरूरी दस्तावेज अपलोड करना अनिवार्य था. इसके लिए आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2025 तय थी. कई बार रिमाइंडर देने के बाद भी कई हॉस्पिटल ने अपनी जानकारी अपडेट नहीं की.

NHA के दिशा-निर्देश पर कार्रवाई

यह कार्रवाई आयुष्मान योजना के प्रावधानों और राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (national health authority) के दिशा-निर्देशों के अनुरूप की गई है, ताकि योजना के अंतर्गत पारदर्शिता, जवाबदेही एवं गुणवत्तापूर्ण उपचार सुनिश्चित किया जा सके.

पंजीकृत अस्पतालों से की अपील

छत्तीसगढ़ की राज्य नोडल एजेंसी द्वारा सभी पंजीकृत अस्पतालों को अपील की गई है कि आयुष्मान योजना के अंतर्गत नए पोर्टल HEM 2.0 में पंजीयन हेतु निर्धारित मानकों को पूर्ण करते हुए दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन करें. समयबद्ध रूप से आवश्यक जानकारी एवं दस्तावेज पोर्टल पर अपलोड करें, जिससे अस्पतालों को आयुष्मान योजना में पंजीकृत कर निर्बाध सेवा सेवा प्रदाय किया जा सके.

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