आज जेल से बाहर आएंगे चैतन्य बघेल, शराब घोटाला मामले में 6 महीने बाद हाईकोर्ट से मिली है जमानत

रायपुर : छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल आज शनिवार, 3 जनवरी को जेल से बाहर आएंगे. चैतन्य बघेल को बिलासपुर हाईकोर्ट ने जमानत दी है. बघेल को ईडी और एसीबी ने 18 जुलाई 2025 को शराब घोटाला मामले में गिरफ्तार किया था, जिसके बाद से वे अब तक जेल में ही बंद हैं.

बता दें ईडी और एसीबी की टीम ने चैतन्य बघेल को शराब घोटाले के मामले में उनके जन्मदिन पर 18 जुलाई को भिलाई से गिरफ्तार किया था. शराब घोटाले की जांच ईडी ने आईपीसी की विभिन्न धाराओं और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के तहत एसीबी/ईओडब्ल्यू रायपुर द्वारा दर्ज एफआईआर के आधार पर शुरू की थी. प्रारंभिक जांच में गड़बड़ी पाई गई. जांच में पाया गया कि करीब 2,500 करोड़ रुपए की अवैध कमाई (पीओसी) घोटाले से जुड़े लाभार्थियों की जेब में पहुंचाई गई.

कब का है मामला?

जांच एजेंसियों के अनुसार, छत्तीसगढ़ में जब 2018 से 2023 के बीच कांग्रेस की सरकार थी. इस दौरान करीब 3200 करोड़ से अधिक का शराब घोटाला हुआ. ईओडब्ल्यू ने यह जानकारी अपने चार्जशीट में दी है. जिसमें बताया कि घोटाले के पैसे से 11 आरोपियों ने अपने रिश्तेदारों के नाम करोड़ों की जमीन और दौलत भी खरीदी है. ईओडब्ल्यू के अनुसार पूरे शराब घोटाले में करीब 61 लाख अवैध पेटी शराब बिकवाकर 2174 करोड़ रुपए की चपत लगाई थी. जब इस को लेकर अधिकारियों के खिलाफ चार्जशीट पेश की गई तो पता चला कि यह घोटाला सिर्फ 2174 करोड़ का नहीं बल्कि 3200 करोड़ से अधिक का है.

इन पर भी हुआ था एक्शन?

छत्तीसगढ़ शराब घोटाला मामले में पहले ही प्रदेश के पूर्व आबकारी मंत्री और वर्तमान में कोंटा के विधायक कवासी लखमा गिरफ्तार हो चुके हैं. वहीं, रायपुर के पूर्व मेयर ऐजाज ढेबर के भाई अनवर ढेबर, रिटायर्ड आईएएस अधिकारी अनिल टूटेजा और आबकारी विभाग के पूर्व एमडी एपी त्रिपाठी के खिलाफ भी एक्शन लिया चुका था. जांट में शराब घोटाले में जुड़े रकम को चैतन्य बघेल और उनके करीबियों की संपत्ति में इंवेस्ट करने की बात भी सामने आई थी.

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