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भूमि डायवर्सन के लिए नहीं लगाने होंगे एसडीएम ऑफिस के चक्कर, अब ऑनलाइन ही हो जाएगा सारा काम

Chhattisgarh December 15, 2025 रिपोर्टर: shailesh
भूमि डायवर्सन के लिए नहीं लगाने होंगे एसडीएम ऑफिस के चक्कर, अब ऑनलाइन ही हो जाएगा सारा काम

भूमि डायवर्सन के लिए नहीं लगाने होंगे एसडीएम ऑफिस के चक्कर, अब ऑनलाइन ही हो जाएगा सारा काम

रायपुर : छ्त्तीसगढ़ भूमि मालिकों और किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी है. अब भूमि डायवर्सन के लिए भूमि मालिकों को एसडीएम कार्यालय के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे. अब भूमि डायवर्सन को की प्रक्रिया को डिजिट कर दिया गया है, जिससे लोग अब डायवर्सन की प्रक्रिया घर बैठे ही कर पाएंगे.

जमीन मालिकों को मिली बड़ी राहत

छत्तीसगढ़ सरकार ने भूमि मालिकों और किसानों के लिए बड़ा बदलाव करते हुए भूमि डायवर्सन  प्रक्रिया को अब पूरी तरह डिजिटल कर दिया है. राज्य भर में भूमि स्वामी अब सरकारी ऑफिस, खासकर एसडीएम कार्यालय के चक्कर काटने के बजाय घर बैठे ही अपने जमीन डायवर्सन का आवेदन ऑनलाइन पोर्टल पर कर सकेंगे. यह नई व्यवस्था प्रदेश के राजस्व विभाग की अधिसूचना के तहत लागू की गयी है और लोगों के लिए राहत भरी सौगात मानी जा रही है.

समय और पैसे दोनों बचेंगे

भूमि डायवर्सन के लिए अभ्यर्थी अब संबंधित सरकारी पोर्टल में लॉग-इन कर अपनी जमीन का विवरण, आवश्यक दस्तावेज और निर्धारित शुल्क भरकर आवेदन कर सकेंगे. इसके बाद यह आवेदन सीधे संबंधित जिले के उप जिला मजिस्ट्रेट तक ऑनलाइन पहुंच जाएगा. पहले यह प्रक्रिया पूरी करने के लिए अधिकारियों के दफ्तर में जाकर आवेदन, दस्तावेज और शुल्क जमा करने की जिम्मेदारी आवेदक की होती थी.इससे समय और खर्च दोनों बढ़ जाते थे, लेकिन अब ऑनलाइन सिस्टम से यह समस्या काफी हद तक हल हो जाएगी और पारदर्शिता भी सुनिश्चित होगी.

एसडीएम को आदेश देने का समय निर्धारित किया

सरकार ने इस नये ऑनलाइन सिस्टम में यह भी नियम जोड़ा है कि एसडीएम को 15 दिनों के भीतर भूमि डायवर्सन का आदेश जारी करना अनिवार्य होगा. अगर तय समय में आदेश नहीं दिया जाता है, तो 16वें दिन सिस्टम अपने आप मंजूरी मान लेगा. इस कदम का उद्देश्य लंबित मामलों में तेजी लाना और अनावश्यक विलंब को रोका जाना है, जिससे भूमि स्वामियों को उनके आवेदन का तत्काल लाभ मिल सके.

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