ऑनलाइन फ्रॉड में बैंक की गलती : ग्राहक पंहुचा उपभोक्ता फोरम, मूल रकम 20 हजार के साथ 10 हजार जुर्माना भी लगाया

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर की उपभोक्ता फोरम ने एक अहम आदेश मे आईसीआईसीआई बैंक को ग्राहक का 20 हजार रुपए लौटाने का निर्देश दिया है। साथ ही बैंक को मानसिक क्षति और वाद व्यय के रूप में 10 हजार रुपए अतिरिक्त चुकाने का भी आदेश दिया गया है।
दरअसल, खमतराई निवासी चंचल कुमार पात्रा के अकाउंट से 27 जुलाई 2018 को ऑनलाइन धोखाधड़ी के जरिए 20 हजार रुपए निकाल लिए गए थे। ग्राहक ने तत्काल इसकी शिकायत बैंक से की, लेकिन बैंक की ओर से समय रहते खाते को फ्रीज नहीं किया गया। ग्राहक की शिकायत सुनने के बाद उपभोक्ता फोरम ने माना कि बैंक ने अपनी सेवाओं में गंभीर लापरवाही की है।
45 दिन के भीतर रकम लौटाने के निर्देश
आदेश में कहा गया कि बैंक को 45 दिन के भीतर रकम लौटानी होगी। फोरम के अध्यक्ष आनंद कुमार सिंचल और सदस्य आलोक कुमार पाण्डेय ने अपने आदेश में साफ कहा कि बैंक की लापरवाही से ग्राहक को आर्थिक और मानसिक क्षति हुई है, इसलिए मुआवजे की भरपाई बैंक को करनी होगी।