भर्ती घोटाले में जिला सहकारी बैंक के 29 कर्मचारी बर्खास्त, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया कर्मचारियों का दावा

बिलासपुर : भर्ती प्रक्रिया में गड़बड़ी के मामले में जिला सहकारी केंद्रीय बैंक बिलासपुर के 29 कर्मचारियों को फिर से बर्खास्त कर दिया गया। यह निर्णय बैंक की स्टाफ कमेटी की बैठक में लिया गया। बर्खास्त कर्मचारियों में 1 शाखा प्रबंधक, 4 सहायक लेखापाल, 8 पर्यवेक्षक, 6 लिपिक सह कंप्यूटर ऑपरेटर और 10 समिति प्रबंधक शामिल हैं।

मामला साल 2020 से जुड़ा है, जब पंकज तिवारी एवं अन्य 29 कर्मचारियों ने अपनी बर्खास्तगी के खिलाफ हाईकोर्ट में पिटीशन (क्रमांक 3346/2020) दायर की थी। इसके बाद बैंक की ओर से रिट अपील (क्रमांक 307/2025) दायर की गई। हाईकोर्ट ने ‘प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत’ के तहत बैंक को विभागीय कार्रवाई पूरी करने का आदेश दिया।

सीईओ ने इस मामले में 4 वरिष्ठ शाखा प्रबंधकों की जांच टीम बनाई, जिसने समय सीमा के भीतर रिपोर्ट सौंपी। जांच के दौरान कर्मचारियों की व्यक्तिगत सुनवाई भी की गई। रिपोर्ट के आधार पर स्टाफ कमेटी ने सर्वसम्मति से 29 कर्मचारियों की सेवा समाप्त करने का निर्णय लिया।

कर्मचारियों ने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में भी चुनौती दी, लेकिन 12 अगस्त 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी। अब बैंक ने इस प्रकरण में हाईकोर्ट में केविएट भी दायर कर दिया है।

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