‘उपरोक्त विषयांतर्गत एवं संदर्भित पत्रानुसार छ.ग. आयुर्विज्ञान परिषद् के बिना पंजीयन के ही आपके द्वारा स्वयं को हृदय रोग विशेषज्ञ (कार्डियोलॉजिस्ट) बताकर द्वितीय तल, लक्ष्मी मेडिकल हॉल, एम्स परिसर के नजदीक टाटीबंध रायपुर में अपनी निजी क्लीनिक खोलकर मरीजों को गुमराह कर उसकी जिंदगी से खिलवाड़ किया जा रहा है। आपके द्वारा नर्सिंग होम एक्ट के अंतर्गत पंजीयन नहीं किया गया है, न ही छ.ग. आयुर्विज्ञान परिषद में डिग्री पंजीकृत है। बिना डिग्री पंजीयन के संस्था संचालन किया जाना नर्सिंग होम एक्ट अधिनियम 2010 नियम 2013 के नियम विरूद्ध है। अवगत हो कि छत्तीसगढ़ राज्य उपचर्यागृह तथा रोगोपचार संबंधी स्थापनाएं अधिनियम 2010 के कंडिका 3 (अध्याय 2) 4 के अनुसार जो कोई भी इस अधिनियम में यथा परिभाषित उपचर्यागृह अथवा क्लीनिकल स्थापना, अनुज्ञा पत्र अभिप्राप्त किये बिना चलाता है, तो 20,000 रूपये के जुर्माने से दण्डनीय होगा।
अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि तत्काल अपना क्लीनिक संचालन बंद करें एवं छ.ग. आयुर्विज्ञान परिषद् एवं नर्सिंग होम एक्ट के अंतर्गत बिना पंजीयन व अनुज्ञा के संस्था संचालन करने के संबंध में नर्सिंग होम एक्ट अधिनियम के कंडिका 3 (अध्याय 2) 4 एवं कंडिका क्रमांक 12 (क) 1 एवं 2 के अनुसार रूपये 20000/- जुर्माना लगाया जाता है। एवं जुर्माना राशि Supervisory Authority Raipur के नाम से डी.डी. के माध्यम से कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी रायपुर में जमा करना सुनिश्चित करें।’