रायपुर एसपी को हाईकोर्ट का अवमानना नोटिस, जानें मामला

रायपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने रायपुर के पुलिस अधीक्षक लाल उमेद सिंह को अवमानना नोटिस जारी किया है। यह कार्रवाई रिटायर्ड एएसआई (मैकेनिक) को सेवानिवृत्ति लाभ न दिए जाने के मामले में की गई है। कोर्ट ने एसपी से जवाब मांगा है कि पूर्व आदेशों के बावजूद देयकों का भुगतान क्यों नहीं किया गया।
रायपुर के शौर्य पुलिस पेट्रोल पंप में पदस्थ रहे एएसआई पर वर्ष 2017 में 1 करोड़ रुपए से अधिक के गबन का आरोप लगा था। विभागीय जांच के बाद 10 लाख रुपए की रिकवरी का आदेश हुआ। इस पर एएसआई ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की, जिसके बाद कोर्ट ने वसूली पर रोक लगा दी।
21 फरवरी 2024 को एएसआई सेवा निवृत्त हुए, लेकिन विभाग ने उनके पेंशन, ग्रेच्युटी और अन्य सेवानिवृत्ति लाभ रोक दिए। इसके खिलाफ एएसआई ने दोबारा अधिवक्ता आर.के. केशरवानी के माध्यम से हाईकोर्ट में गुहार लगाई। कोर्ट ने विभाग को 45 दिनों के भीतर सभी लाभों का भुगतान करने का आदेश दिया।
निर्धारित समयसीमा में भुगतान नहीं होने पर रिटायर्ड अधिकारी ने हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दायर की। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने रायपुर एसपी को नोटिस जारी कर उनसे कारण बताओ जवाब मांगा है कि आदेश का पालन क्यों नहीं हुआ।