राजधानी में भिखारी बैन.. इंदौर के बाद भोपाल में भीख देने पर होगी एफआईआर
भोपाल। भोपाल में बढ़ती भिक्षावृत्ति पर रोक लगाने के लिए जिला प्रशासन ने सख्त कदम उठाए हैं। कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह के निर्देश पर एडीएम सिद्धार्थ जैन ने आदेश जारी किए हैं, जिसके तहत अब भीख मांगने और देने वालों के खिलाफ एफआइआर दर्ज की जाएगी।
जिला प्रशासन इस पर सीसीटीवी कैमरों से निगरानी भी करेगा। साथ ही एसडीएम स्तर पर फ्लाइंग स्क्वाड तैनात किए जाएंगे, जो चौराहों पर नजर रखेंगे।
आदेश का उल्लघंन करने पर होगी सजा
बता दें कि शहर में 250 से अधिक भिखारी सक्रिय हैं, जिनकी प्रोफाइल सामाजिक न्याय विभाग द्वारा तीन महीने पहले तैयार की गई थी। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के अंतर्गत धारा 163 (2) के तहत आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावशील होगा।
इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के खिलाफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 223 में कार्रवाई की जाएगी।
शिफ्ट में भीख मांगते हैं
शहर के प्रमुख चौराहों पर भिखारी सुबह नौ बजे से शाम छह बजे तक शिफ्ट में काम करते हैं। ये लोग खाने के बजाए नगद राशि लेना पसंद करते हैं। इनमें महाराष्ट्र, पंजाब और राजस्थान जैसे राज्यों से आए लोग भी शामिल हैं।
एमपी नगर, रोशनपुरा, न्यू मार्केट, कोलार, बिट्टन मार्केट, पीर गेट, लेक व्यू, व्यापमं चौराहा, शिवाजी नगर और शाहपुरा जैसे इलाकों में इनकी संख्या अधिक है।