CG : ब्लाइंड मर्डर के 3 आरोपियों को कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा, प्रायवेट पार्ट को कुचलकर की थी हत्या

भिलाई : खुर्सीपार थाना अंतर्गत 2022 में हुए अंधे कत्ल के मामले में दोषी पाए जाने वाले तीन आरोपियों को न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। आरोपियों ने मृतक श्याम कुमार उर्फ मोनू के लिंग को कुचलकर उसकी हत्या कर उसके शव को नग्न अवस्था में ग्राउंड में फेंक दिया था।

तत्कालीन थाना प्रभारी खुर्सीपार दुर्गेश शर्मा ने बताया कि ये मामला 6-7 फरवरी 2022 की दरम्यानी रात का है। उन्हें सूचना मिली थी कि आईटीआई ग्राउंड में एक युवक की नग्न अवस्था में लाश पड़ी है। वो जब मौके पर पहुंचे और जांच की तो पता चला कि मृतक का नाम श्याम कुमार उर्फ मोनू है। वो खुर्सीपार का रहने वाला है। पुलिस ने मामले की तहकीकात की, लेकिन ये पूरी तरह से ब्लाइंड था। खुर्सीपार पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू की। 400 से अधिक सीसीटीवी कैमरों का फुटेज चेक किया, लेकिन पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगा।

खुर्सीपार टीआई दुर्गेश शर्मा ने जब लोगों से बारीकी से पूछताछ की तो उन्हें एक पुख्ता क्लू मिला। मिले क्लू के आधार खुर्सीपार पुलिस टीम ने 72 घंटों के अंदर तीन आरोपी बलराम क्षत्रिय, झुमन साहू और यशवंत कुमार यादव को गिरफ्तार किया। कड़ाई से पूछताछ करने पर तीनों आरोपियों ने अपना जुर्म कबूल किया। इसके बाद पुलिस ने तीनों को न्यायिक हिरासत में भेजा था।

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