RAIGARH NEWS : पर्यावरण विभाग द्वारा बीते एक वर्ष में उद्योगों पर लगाया गया 2 करोड़ का जुर्माना….अवैध फ्लाई ऐश परिवहन और डंपिंग पर 1 करोड़ 70 लाख का जुर्माना
बिना तारपोलिन ढकें परिवहन पर 8 लाख रुपए और उत्सर्जन मानक निर्धारित सीमा से अधिक होने पर 8.70 लाख का लगाया गया अर्थ दंड....

रायगढ़ : क्षेत्रीय कार्यालय रायगढ़ द्वारा इस शीत ऋतु मे वायु प्रदूषण के प्रभावी नियंत्रण हेतु अभियान चलाकर उद्योगों की आकस्मिक जांच में तेजी लाते हुये जल एवं वायु अधिनियमों के तहत् तत्काल कार्यवाही सुनिश्चित की जा रही है। इस संबंध में जानकारी देते हुए क्षेत्रीय पर्यावरण अधिकारी श्री अंकुर साहू ने बताया कि कार्यालय द्वारा माह नवम्बर 2024 में जिला-रायगढ़ में संचालित वृहदःमध्यम श्रेणी के उद्योगो-मेसर्स जिंदल स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड, मेसर्स सुनील इस्पात एण्ड पॉवर लिमिटेड, मेसर्स सन स्टीलएण्ड पावर प्रा.लिमिटेड, मेसर्स श्री श्याम इस्पात (इण्डिया) प्राईविट लिमिटेड, मेसर्स एन.आर:ी.एस:स्टील्स लिमिटेड, मेसर्स सिंघल इनर्जी लिमिटेड, मेसर्स स्केनिया स्टील एण्ड पॉवर्स लिमिटेड मे निरीक्षण के दौरान वायु प्रदूषण पाये जाने पर कुल 2 लाख रूपये पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की गई है।
यह भी उल्लेखनीय है कि कार्यालय द्वारा फ्लाई ऐश के अवैध परिवहन तथा डन्पिंग की कड़ी निगरानी की जा रही है एवं उललंघनकारियों के विरूद्ध सतत कार्यवाही की जा रही है। विगत 01 वर्ष की अवधि मं उक्त के उल्लंघन के संबंध में कार्यालय द्वारा कुल1 करोड़ 70 लाख 820 रूपये पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की गई है। साथ ही उक्त अवधिमें ही उत्सर्जन मानक निर्धारित सीमा से अधिक होने पर कुल । उद्योगों के विरूद्ध 8 लाख 70 हजार रूपये तथा बिना तारपोलिन ढके सामग्रियों का परिवहन करने पर 08 उद्योगों के विरूद्ध 8 लाख 62 हजार 45 रूपये पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति राशि अधिरोपित करने की कार्यवाही की गई है। ये कार्यवाहियां सतत रूप से जारी है।
शीत ऋतु में वायुमण्डल में कोहरे तथा थर्मल इन्वर्शन (ताप व्युत्कमण) की घटनाएँ सामान्यतः घटित होती है, जिसके फलस्वरूप वातावरण में धूल कण एवं अन्यप्रदूषकों के निलबिंत होने से परिवेशीय वायु की गुणकतता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ते एवं वायु प्रदूषण के सघन होने की संभावना अधिक होती हैं। इसको लेकर संयुक्त विभागीय टीम बनाकर लगातार जांच और कार्यवाही की जा रही है।