सत्येंद्र जैन को मनी लॉन्डिंग केस में नहीं मिली क्लीन चिट: अदालत ने सुना दिया ये आदेश
Satyendra Jain Money Laundering Case: दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले एक के बाद एक आम आदमी पार्टी को बड़े झटके मिल रहे हैं। पहले कैलाश गहलोत के पार्टी छोड़ने से आप की मुश्किलें बढ़ी हैं, वहीं जमानत पर बाहर आए सत्येंद्र जैन के लिए भी बुरी खबर सामने आ रही है। दरअसल, सत्येंद्र जैन ने मनी लॉन्ड्रिंग केस को खारिज करने की याचिका दिल्ली हाईकोर्टमें लगाई थी। हाईकोर्ट ने इस पर सुनवाई करते हुए इस याचिका को ही खारिज कर दिया है। साथ ही, ईडी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। अगली सुनवाई 10 दिसंबर को होगी।
सत्येंद्र जैन की याचिका खारिज होने की वजह
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, सत्येंद्र जैन के खिलाफ चल रहे मनी लॉन्ड्रिंग केस में आप नेता ने ट्रायल पर रोक की मांग करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की थी। सुनवाई के दौरान सत्येंद्र जैन के वकील ने कहा कि अगर हमारे पास दस्तावेज नहीं होंगे तो आरोप तय होने पर हम प्रमाण देकर बहस कैसे कर सकेंगे। इस पर हाईकोर्ट ने ईडी को नोटिस जारी कर इस मामले में अगली सुनवाई 10 दिसंबर के लिए तय कर दी है।