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दिल्ली प्रदूषण: सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को लगाई फटकार, पूछा- एहतियाती कदम उठाने में देरी क्यों हुई?

National November 18, 2024 रिपोर्टर: Mahima Yadav
दिल्ली प्रदूषण: सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को लगाई फटकार, पूछा- एहतियाती कदम उठाने में देरी क्यों हुई?

दिल्ली प्रदूषण: सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को लगाई फटकार, पूछा- एहतियाती कदम उठाने में देरी क्यों हुई?

Delhi pollution SC Hearing: दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सोमवार (18 नवंबर) को सुनवाई हुई। जस्टिस अभय एस.ओक और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की बेंच ने मामले की सुनवाई करते हुए दिल्ली सरकार को फटकार लगाई।कोर्ट ने दिल्ली सरकार से पूछा कि वायु गुणवत्ता खराब होने के बावजूद एंटी- पॉल्यूशन (anti-pollution) उपायों में देरी क्यों हुई। कोर्ट ने सवाल किया, हमें AQI 300 से ज्यादा होने का इंतजार क्यों करना पड़ा?

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को चेतावनी दी कि किसी भी प्रतिबंध को हटाने से पहले उसे कोर्ट को सूचित करना होगा। कोर्ट ने यह भी कहा कि प्रदूषण नियंत्रण के उपाय समय पर लागू किए जाएं। सरकार की देरी पर नाराजगी जताते हुए कोर्ट ने कहा, “हमें इंतजार क्यों करना पड़ता है कि हालात खराब हो जाएं और तब कदम उठाए जाएं।’

GRAP नियमों की अनदेखी पर कोर्ट ने जताई नाराजगी
केंद्र सरकार ने दलील दी कि मौसम विभाग के पूर्वानुमान के आधार पर स्टेज 3 को लागू करने में देरी हुई। कोर्ट ने इस पर नाराजगी जताते हुए कहा कि ऐसी गंभीर परिस्थितियों में मौसम विभाग की भविष्यवाणी पर भरोसा नहीं किया जा सकता। केंद्र ने यह भी कहा कि अब स्टेज 4 लागू करने की स्थिति बन गई है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कि बिना कोर्ट की अनुमति के स्टेज 4 से नीचे नहीं जाया जाएगा, भले ही AQI 300 से नीचे आ जाए।

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