मूलवासी बचाओ मंच संगठन बैन : विधि विरूद्ध संगठन घोषित, राज्य शासन ने जारी की अधिसूचना
रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने मूलवासी बचाओ मंच संगठन की गतिविधियों को राज्य में बैन कर दिया गया है। इस संगठन पर सुरक्षा बल के कैंपों का विरोध और लोगों को उकसाने के आरोप है। वहीं अब राज्य सरकार ने अधिसूचना जारी कर बैन कर दिया है। गृह विभाग के उप-सचिव डी.पी. कौशल ने आदेश जारी किया है।
जारी अधिसूचना के अनुसार, केन्द्र और राज्य सरकारों के माओवाद प्रभावित क्षेत्रों में विकास कामों के संचालन का किया जा रहा है। जिस पर मूलवासी बचाओ मंच संगठन सुरक्षा बल के कैंपों का लगातार विरोध करने और आम जनता को उसके विरुद्ध उकसाने का काम कर रहा है। न्याय प्रशासन में हस्तक्षेप और विधि द्वारा स्थापित संस्थाओं की अवज्ञा को बढ़ावा देते हुए लोक व्यवस्था, शांति में बाधा पैदा किया जा रहा है। जिसके कारण नागरिकों की सुरक्षा में खतरा है, जो कि राज्य की सुरक्षा के प्रतिकूल है।
एक साल के लिए किया गया बैन
राज्य सरकार की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार, छत्तीसगढ़ विशेष जन सुरक्षा अधिनियम, 2005 (क. 14 सन् 2006) की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, द्वारा, मूलवासी बचाओ मंच को, इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से एक साल के लिए बैन किया है।