कोरबा । डाॅ.श्यामा प्रसाद मुखर्जी विद्युत संयंत्र पर पर्यावरण विभाग ने 5 लाख रूपये का जुर्माना लगाया हैं। अवैधानिक तरीके से स्कूल के समीप राख फेंकने के मामले पर पर्यावरण विभाग ने बिजली संयंत्र के कार्यपालन निदेशक को नोटिस जारी कर 15 दिनों के भीतर जुर्माने की राशि जमा करने का सख्त निर्देश दिया हैं। साथ ही अवैधानिक तरीके से रिहायशी और आबादी वाले स्थानों पर राख फेके जाने का गलत बताते हुए पर्यावरण और एनजीटी के नियमों का उल्लंघन बताया हैं।
बिजली और कोयला उत्पादन के क्षेत्र में कीर्तिमान हासिल करने वाला कोरबा जिला में आज बिजली संयंत्रो से निकलने वाला राख अभिशाप बनता जा रहा हैं। आलम ये हैं कि कोरबा जिला में संचालित बिजली संयंत्रो के लिए भले ही पर्यावरण विभाग और एनजीटी के कड़े कानून और नियम बने हुए हैं। लेकिन प्रबंधन और राख परिवहन करने वाले ठेकेदार मनमानी करने पर उतारू हैं। ताजा मामला डाॅ.श्यामा प्रसाद मुखर्जी बिजली संयंत्र का हैं। इस संयंत्र के ऐश डाइक से राख को तय डाउन एरिया में फिलिंग करने का आदेश विभाग द्वारा जारी किया गया हैं। लेकिन राख का परिवहन करने वाली ठेका कंपनी तय स्थान पर राख फेंकने के बजाये कही भी राख फेंक रही हैं।
29 मार्च को ही संयंत्र के ऐश डाइक से राख लेकर दो हाईवा वाहनों से गोढ़ी स्थित निजी स्कूल के पास फेका गया था। इस मामले की शिकायत मिलने पर पर्यावरण विभाग के अधिकारियों ने मौके पर दबिश देकर वाहन क्रमांक सीजी 12 बीए 8910 और सीजी 12 बीएफ 8377 को अवैधानिक तरीके से राख फेकते पकड़ा गया। इस गंभीर प्रकरण पर पर्यावरण विभाग ने डीएसपीएम संयंत्र के कार्यपालन निदेशक को नोटिस जारी कर 5 लाख रूपये का जुर्माना ठोका गया हैं। पर्यावरण विभाग ने बकायदा नोटिस जारी कर 15 दिनों के भीतर जुर्माना जमा करने पर संयंत्र के विरूद्ध पर्यावरणीय अधिनियमों के तहत कड़ी कार्रवाई करने की चेतावनी भी दी गयी हैं।