3200 करोड़ का शराब घोटाला: सीबीआई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे पूर्व सीएम भूपेश बघेल, अग्रिम जमानत की लगाई याचिका

रायपुर : छत्तीसगढ़ में 3200 करोड़ के शराब घोटाले में जांच एजेंसी सीबीआई और ईडी की शक्तियों और अधिकारों को चुनौती दी गई है. यह चुनौती छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करते हुए दी है. इसके साथ ही शराब, कोयला और महादेव सट्टा एप घोटाले में फंसे भूपेश बघेल ने सुप्रीम कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका भी लगाई है.

सीबीआई और ईडी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे बघेल

छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और उनके बेटे चैतन्य बघेल ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर सीबीआई की जांच शक्तियों और अधिकार क्षेत्र को चुनौती दी है. मामला 3200 करोड़ रुपए के शराब घोटाले का है. इसकी जांच सीबीआई और ईडी मिलकर कर रही है. शराब घोटाले में भूपेश बघेल के बेटे चैत्यन ईडी की हिरासत में हैं.

सीबीआई की रेड

सीबीआई ने भूपेश बघेल और कई वरिष्ठ अधिकारियों के आवास पर भारी पुलिस बल के साथ रेड मारी थी. यह रेड शराब घोटाले को लेकर थी. इस दौरान सामने आया कि मामले के तार महादेव सट्टा एप से भी जुड़े हो सकते हैं.

जब्त हुए गैजेट और दस्तावेज

रेड के दौरान चैतन्य बघेल से जुड़े ठिकानों से कई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट और दस्तावेज जब्त किए गए थे. ईडी ने तलाशी के दौरान मिले साक्ष्यों और बयानों के आधार पर चैतन्य को इस घोटाले में अहम भूमिका निभाने वाला माना और गिरफ्तार कर लिया. वर्तमान में चैतन्य बघेल ईडी की रिमांड पर है.

अग्रिम जमानत की लगाई याचिका

छत्तीसगढ़ में शराब, कोयला और महादेव सट्टा एप घोटाले में फंसे पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने सुप्रीम कोर्ट में अग्रिम जमानत की याचिका भी लगाई है.

4 अगस्त को होगी सुनवाई

4 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई की जांच शक्तियों और अधिकार क्षेत्र को चुनौती देने वाली याचिका, अग्रिम जमानत की याचिका और चैतन्य बघेल की जमानत याचिका पर सुनवाई होगी.

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