रायपुर : किशोरी के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपित रितेश कुमार निषाद उर्फ गोलू को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश प्रथम फास्ट ट्रेक लवकेश प्रताप सिंह बघेल ने दोष सिद्ध होने पर तीन अलग-अलग धाराओं में 20 वर्ष और सात-सात वर्ष के सश्रम कारावास के साथ पांच-पांच सौ और दो हजार रुपये अर्थदंड की सजा से दंडित किया है।
अर्थदंड की राशि का भुगतान नहीं करने पर आरोपित को एक-एक माह और चार माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। न्यायालय से मिली जानकारी के अनुसार माना कैंप निवासी रितेश कुमार निषाद (24) चार जुलाई 2018 को एक किशोरी को बहला-फुसलाकर शादी का झांसा देकर भगा ले गया था। इसके बाद वह उसके साथ लगातार दुष्कर्म करता रहा।
पुलिस ने आरोप पत्र कोर्ट में पेश किया
किशोरी के स्वजन की शिकायत पर माना कैंप थाना पुलिस ने जांच के बाद आरोपित को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से किशोरी को छुड़ाकर स्वजन को सौंपा। इस मामले में 363, 366 और 376 पाक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज कर पुलिस ने आरोप पत्र कोर्ट में पेश किया।
सश्रम कारावास सहित अर्थदंड की सजा से किया दंडित
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश प्रथम फास्ट ट्रेक लवकेश प्रताप सिंह बघेल ने पुलिस द्वारा पेश ठोस सुबूत और गवाहों के बयान के आधार पर आरोपित रितेश कुमार निषाद को धारा 376 में 20 वर्ष का कारावास और 363, 366 में सात-सात वर्ष के सश्रम कारावास के साथ ही अर्थदंड की सजा से दंडित किया है।